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जीजाबाई महिला छात्रावास : सामान्य नियम व निर्देश

  • किसी भी छात्रावासी को विद्यालय छोड़ने की स्थिति में ही छात्रावास छोड़ने की अनुमति दी जायेगी।
  • माता-पिता/अभिभावकों को मिलने के लिए माह के अन्तिम रविवार को प्रातः 09:00 से सायं 04:00 बजे तक समय निर्धारित है। अभिभावकों द्वारा प्रवेश फार्म में जिन दो व्यक्तियों के नाम व छायाचित्र दिये गये हैं, केवल उन्हीं को ही मिलने की अनुमति दी जायेगी। छात्राओं को मिलने के सम्बन्ध में इन दोनों नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
  • सत्रीय परीक्षाओं का परिणाम प्राप्त होने पर छात्रावास अधीक्षक/सदन प्रभारी से सम्पर्क अवश्य करें।
  • हम छात्राओं पर पूरी दृष्टि रखते हैं एवं साथ ही साथ उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध करते हैं, परन्तु फिर भी हमारे प्रयत्नों के बाद भी यदि कोई छात्रा छात्रावास से भाग जाती है (जिसकी सूचना हम अभिभावक को तुरन्त देंगे तथा खोजने का प्रयास करेंगे।) तो इसके लिए विद्यालय/छात्रावास का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी आदि उत्तरदायी नहीं होंगे और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति दी जायेगी।
  • किसी भी स्थिति में जमा किया गया छात्रावास शुल्क वापस नहीं होगा। किसी भी कारण से विलम्ब से प्रवेश लेते समय सम्पूर्ण शुल्क जमा करना होगा।
  • सभी प्रकार की धनराशियाँ छात्रावास कार्यालय में ही जमा होगी।
  • छात्रावास में किसी आकस्मिक दुर्घटना/ आघात का उत्तरदायित्व छात्रावास प्रशासन का नहीं होगा।
  • सत्र के मध्य में छात्रावास छोड़ने पर पूरे सत्र का छात्रावास शुल्क देय होगा । छात्राओं से मिलने का समय मास के अंतिम रविवार को प्रातः 9-00 बजे से सायं 4-00 बजे तक निर्धारित किया गया है। मिलने का समय 2 घण्टे से अधिक न हो ऐसी अपेक्षा है। मिलने हेतु अतिथि कक्ष में बैठना चाहिए। छात्रावास मे जाने की अनुमति नहीं है। छात्रावास में अभिभावकों को ठहरने की व्यवस्था नहीं है। छात्रावास में आने के बाद अभिभावकों को पहले कार्यालय अथवा छात्रावास अधीक्षिका से सम्पर्क करना चाहिए और बाद में अनुमति प्राप्त कर छात्रा से मिलना चाहिए।
  • स्थानीय अभिभावक भी मास के अंतिम रविवार के दिन निर्धारित समय में मिलने आ सकते हैं। किन्तु उनके साथ छात्रा को ले जाने की अनुमति नहीं है। अन्य छात्राओं से मिलने हेतु पहले अनुमति लेना होगा। अन्तिम रविवार को मिलना अपेक्षित है।
  • प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा छात्रावास में उपलब्ध है। आवश्यकता होने पर छात्रा को चिकित्सालय ले जाने की भी पूर्ण व्यवस्था है। छात्रा के बीमार हो जाने की खबर पाकर आप चिंतित न हो। छात्रावास द्वारा उसकी पर्याप्त देखभाल की जाती है। प्राथमिक उपचार का व्यय छात्रावास की ओर से एवं अतिरिक्त व्यय अभिभावक को देना होगा।
  • छात्रावास आने पर छात्र की प्रगति के सम्बन्ध में छात्रावास अधीक्षिका से अवश्य सम्पर्क करें। कुछ भी निर्णय लेने से पूर्व छात्रावास अधीक्षिका से वस्तुस्थिति की जानकारी अवश्य लें।
  • छात्रा को कोई कीमती वस्तुएं जैसे-सोने की चैन, लॉकेट, अंगूठी, ट्रांजिस्टर, मोबाइल, कैमरा आदि न दें। मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का प्रयोग वर्जित है।
  • छात्रावास में खेल सुविधाएं हैं। अतः छात्रा को अलग से कोई खेल सामग्री न दें । इसी प्रकार अनुपयोगी पत्र-पत्रिकाएं, अनावश्यक सामग्री एवं नकद राशि देकर न जाए। राशि देना हो तो उसके संचयिका के खाते में जमा करें।
  • छात्रा के सर्वांगीण विकास एवं छात्रावास की प्रगति हमें समय-समय पर आपके सुझाव सदैव अपेक्षित है।
  • धार्मिक पर्व एवं त्यौहारों के अवसर पर अवकाश देना संभव है, परिवार में अति निकट सम्बन्धी के विवाह अवसर पर यात्रा दिवस के अतिरिक्त दो दिन का अवकाश दिया जा सकता है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त विवाह की पत्रिका होना आवश्यक है।अवकाश के लिए छात्रा को घर ले जाना और पुनः समय पर छात्रावास में पहुंचाना अभिभावकों का ही उत्तरदायित्व है।
  • छात्रावास द्वारा प्रेषित पत्रकों में अभिभावक के लिए महत्वपूर्ण सूचनायें भी होती है । अभिभावकों से यह अपेक्षा है कि वे सभी पत्रकों को गम्भीरता से पढ़ें और उसका पालन करें ।
  • सभी विवादित विषयों की सुनवाई गोरखपुर न्यायालय के अन्तर्गत होगी।

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